HomeदेशLakhimpur Kheri Violence: जेल से रिहा हुआ आशीष मिश्रा

Lakhimpur Kheri Violence: जेल से रिहा हुआ आशीष मिश्रा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri Violence) में चार किसानों की मौत के मामले में जेल से मंगलवार को रिहाई मिल गई। इससे पहले गुरुवार को ही आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में अक्टूबर 2021 की घटना के सिलसिले में जमानत दे दी थी। लेकिन जमानत के आदेश में दो धाराएं छूट गई थीं, जिसे जुड़वाने के लिए शुक्रवार को आशीष मिश्र के वकील हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे।


आवेदन में कहा गया था, यह केवल टाइपोग्राफिक त्रुटि है, जबकि अदालत ने पहले से ही इन धाराओं के तहत जमानत पर विचार किया है और इस तरह, आदेश में इन धाराओं को जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।” न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने सुधार आवेदन पर सोमवार को आदेश पारित किया। गुरुवार को पारित जमानत आदेश में धारा 147, 148, 149, 307, 326, 427 के साथ आईपीसी की धारा 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का उल्लेख किया गया, लेकिन धारा 302 और धारा 120 (बी) छोड़ दिया गया था।


लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को कुचलने का आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू 129 दिन बाद जेल से बाहर आया है। जेल के मेन गेट पर मीडिया का जमावड़ा रहा। लेकिन मोनू को पिछले गेट से बाहर निकाला गया। मोनू सिंगल गाड़ी से घर पहुंचा। गाड़ी एसयूवी थी। मीडिया के लोगों ने घर तक पीछा किया, लेकिन मोनू चेहरा छिपाते हुए अंदर चला गया।


सोमवार को जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3 लाख के दो जमानतदार और इतनी ही धनराशि के दो निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था। जिस पर आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करते हुए जमानत दाखिल कर दी है। आशीष के शहर से बाहर जाने पर भी पाबंदी नहीं होगी।

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